बिहार में नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवाएं: पूरी जानकारी आसान भाषा में

how to apply non creamy layer certificate online in Bihar

नमस्ते! अगर आप बिहार में रहते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में आते हैं, तो नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज़ है। यह सर्टिफिकेट आपको सरकारी नौकरियों और स्कूल-कॉलेज में मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करता है ।   

पहले इसे बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ।   

चलिए, हम आपको एकदम सरल भाषा में स्टेप-बाय-स्टेप समझाते हैं कि यह कैसे करना है।

बिहार में नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनवाएं

नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उनकी सालाना आमदनी के आधार पर दो भागों में बांटा है:

  1. क्रीमी लेयर (Creamy Layer): वे लोग जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है और सालाना आय 8 लाख रुपये से ज़्यादा है । इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।   
  2. नॉन-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer): वे लोग जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है । आरक्षण का लाभ सिर्फ इसी वर्ग के लोगों को मिलता है।   

NCL सर्टिफिकेट इसी बात का प्रमाण है कि आप आरक्षण के हकदार हैं।


कौन बनवा सकता है NCL सर्टिफिकेट? (योग्यता)

NCL सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ शर्तें हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है:

  • नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए ।   
  • जाति: आवेदक केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल होना चाहिए ।   
  • आय सीमा: आवेदक के माता-पिता की कुल सालाना आय (वेतन, व्यापार आदि से) 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। खेती से होने वाली आय को इसमें नहीं गिना जाता है । यह ध्यान रखें कि इसमें आवेदक की खुद की या उसके पति/पत्नी की आय शामिल नहीं होती है ।   

अगर माता-पिता सरकारी नौकरी में हैं, तो नियम थोड़े अलग हैं:

माता-पिता का पदक्या NCL सर्टिफिकेट बन सकता है?
ग्रुप ‘A’ / क्लास 1 अफसर (जैसे IAS, IPS)नहीं, आप क्रीमी लेयर में आएंगे ।   
माता और पिता दोनों ग्रुप ‘B’ / क्लास 2 अफसर हैंनहीं, आप क्रीमी लेयर में आएंगे ।   
माता या पिता में से कोई एक ग्रुप ‘B’ / क्लास 2 अफसर हैहाँ, आप NCL बनवा सकते हैं ।   
ग्रुप ‘C’ और ‘D’ के कर्मचारीहाँ, आप NCL बनवा सकते हैं ।   

आवेदन से पहले ये कागज़ात तैयार रखें

ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले, नीचे दिए गए सभी कागज़ों का फोटो खींचकर या स्कैन करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रख लें।

  • पहचान पत्र (कोई एक): आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ।   
  • पते का सबूत (कोई एक): आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, राशन कार्ड ।   
  • जाति प्रमाण पत्र: आवेदक के पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र। शादीशुदा महिला के लिए भी पिता की तरफ का ही जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा ।   
  • आय प्रमाण पत्र: हाल में बना हुआ आय प्रमाण पत्र, जिसमें माता-पिता की आय का विवरण हो ।   
  • शपथ पत्र (Affidavit): एक स्व-घोषित शपथ पत्र, जिसमें आप घोषणा करते हैं कि आप क्रीमी लेयर में नहीं आते। इसका फॉर्मेट (Form-18B) आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ।   
  • आवेदक का फोटो: आपका पासपोर्ट साइज़ का साफ़ फोटो ।   

घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने का आसान तरीका

अब नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें।

स्टेप 1: सरकारी वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें

  • सबसे पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं ।   
  • होमपेज पर “नागरिक अनुभाग” में “खुद का पंजीकरण” (Register Yourself) पर क्लिक करें ।  
  • अपना मोबाइल नंबर, नाम और अन्य जानकारी भरकर एक पासवर्ड बना लें और रजिस्टर करें ।  
"नागरिक अनुभाग" में "खुद का पंजीकरण" (Register Yourself) पर क्लिक करें ।  

स्टेप 2: लॉग-इन करें और सही सेवा चुनें

  • रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें ।   
  • लॉग-इन करने के बाद, बाईं तरफ मेन्यू में “RTPS Services” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद “सामान्य प्रशासन विभाग” (General Administration Department) पर क्लिक करें ।   
  • अब आपको दो विकल्प दिखेंगे:
    1. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (बिहार सरकार के लिए)
    2. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र (केंद्र सरकार के लिए)
  • अपनी ज़रूरत के अनुसार विकल्प चुनें। सबसे पहले आपको “अंचल स्तर पर” (Block Level) वाला विकल्प ही चुनना होगा ।   

स्टेप 3: एप्लीकेशन फॉर्म भरें

  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपना नाम, पता, लिंग, पिता का नाम, जाति, उपजाति और पेशा जैसी सभी जानकारी ध्यान से भरें ।   
  • सभी जानकारी अपने आधार कार्ड और दूसरे कागज़ों के अनुसार ही भरें।

स्टेप 4: कागज़ात अपलोड करें और फॉर्म जमा करें

  • फॉर्म भरने के बाद, मांगे गए सभी ज़रूरी कागज़ों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें ।   
  • फॉर्म जमा (Submit) करने से पहले एक बार पूरी जानकारी अच्छे से जांच लें।
  • फॉर्म जमा होते ही आपको एक रसीद (Acknowledgement Slip) मिलेगी, जिस पर आवेदन संख्या (Application Reference Number) लिखी होगी। इस रसीद को डाउनलोड करके संभाल कर रख लें ।   

आवेदन की स्थिति कैसे देखें और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें?

  • स्टेटस चेक करना: आप serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर “आवेदन की स्थिति देखें” (Track Application Status)पर क्लिक करके और अपनी आवेदन संख्या डालकर पता कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बना या नहीं ।   
  • सर्टिफिकेट डाउनलोड करना: सर्टिफिकेट बनने में आमतौर पर 7 से 15 दिन लगते हैं । जब यह बन जाएगा, तो आपके मोबाइल पर SMS से एक डाउनलोड लिंक आ जाएगा । आप उस लिंक से या वेबसाइट पर   “सर्टिफिकेट डाउनलोड करें” (Download Certificate) सेक्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं ।   

कुछ ज़रूरी बातें

  • मदद कहाँ से लें? अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुधा केंद्र पर जाकर मदद ले सकते हैं ।   
  • वैधता (Validity): केंद्र सरकार द्वारा जारी NCL सर्टिफिकेट की वैधता आमतौर पर 1 साल और बिहार सरकार के सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल होती है ।   
  • सबसे ज़रूरी: याद रखें, सबसे पहले अंचल स्तर (Block Level) पर ही आवेदन करना होता है। इसके बाद ही आप अनुमंडल या ज़िला स्तर के लिए आवेदन कर पाएंगे ।   

उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको बिहार में नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने में काफी मदद मिलेगी। यह आपका अधिकार है, और सही जानकारी के साथ आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

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